Latest Petrol Pump News Indore – Petrol will not be available without helmet in Indore: New rule implemented from August 1, order issued
इंदौर। सड़क सुरक्षा को लेकर इंदौर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अगस्त 2025 से इंदौर शहर में कोई भी दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं ले सकेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पेट्रोल पंप संचालकों को यह नियम अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने की। बैठक में इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई।
क्या है आदेश – 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक यह आदेश प्रभाव में रहेगा। बिना हेलमेट पहने दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट आने वालों को पेट्रोल देने से मना करें।
उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी – यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमानत राशि जब्त की जा सकती है। पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है।
किन्हें मिलेगी छूट – इस आदेश में कुछ आपात स्थितियों को छूट दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होगा।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हेलमेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करना और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत नियम लागू होने से पहले दो दिन तक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सुरक्षा के लिए सख्ती जरूरी: अब इंदौर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश जारी

