अलीराजपुर। जिले के ग्राम बेगड़ी में इलाज के दौरान इंजेक्शन लगने से एक व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु के बाद जिले में कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक बीमार व्यक्ति की मृत्यु बंगाली डॉक्टर के इलाज के दौरान हुई। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई।
कलेक्टर का सख्त आदेश, अवैध डॉक्टरों पर लगेगा प्रतिबंध – कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने आदेश में स्पष्ट किया कि जिले में अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। जिनके पास एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में मान्य डिग्री नहीं है, या जिन्होंने म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 और नियम 1997 के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराया है, अथवा जिन चिकित्सकों ने अनुमति तो ली है, लेकिन अनुमति से भिन्न पद्धति में इलाज कर रहे हैं।
कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही – यह आदेश जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराएं। यह प्रतिबंध अगले दो महीनों तक प्रभावशील रहेगा।

