ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से पहले करें गुणवत्ता सुनिश्चित
यदि ऐसे उत्पादों से शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होता है तो उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में उपभोक्ता हैल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है अथवा उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया जा सकता है। उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता को प्रोडक्ट की गुणवत्ता की पूरी जानकारी प्राप्त करने का कानूनन हक है।
कॉस्मैटिक्स का उपयोग सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है लेकिन बढ़ते बाजारवाद और त्वरित परिणामों के मोह में घातक कैमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट का उत्पादन व बिक्री बढ़ती जा रही है और उनका उपयोग करने वाले उपभोक्ता इसके गंभीर परिणामों के शिकार हो रहे हैं। नामी ब्रांड के टैलकम पाउडर लगाने से कैंसर होने के कई मामले आए हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट में कैंसरकारक तत्त्व इस्तेमाल हो रहे हैं। कई कैमिकल किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान करते हैं। उपभोक्ता को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उपयेाग से पहले इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।
Poison in the name of beauty: Check the truth before using beauty products, be cautious of increasing advertisements and brands

