शाला बंद मिलने एवं बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर की कार्रवाई
अलीराजपुर। संयुक्त कलेक्टर एवं डीपीसी अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि तहसीलदार श्री संतोष रत्नावत द्वारा ग्राम बिलवट में औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम बिलवट डावरी फलिया में स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला डावरी फलिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाला बंद पाई गई एवं कोई भी विद्यार्थी नहीं मिलने की गंभीर लापरवाही सामने आई थी निरीक्षण समय में उक्त संस्था में पदस्थ श्री रायसिंह गौड़, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय डावरी फलिया बिलवट, बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये।
इनका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। अतः कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर द्वारा श्री रायसिंह गौड़, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय डावरी फलिया बिलवट, विकासखण्ड अलीराजपुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।