अलीराजपुर। जिले में सोशल मीडिया के जरिये फैलाई जा रही आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री पर सख्ती करते हुए कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत सम्पूर्ण अलीराजपुर जिले में प्रभावशील रहेगा और आगामी दो माह तक लागू रहेगा।
कलेक्टर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में संकेत किया गया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स आदि के माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाने वाले संदेश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो प्रसारित कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियां सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अश्लील, द्वेषपूर्ण या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री पोस्ट नहीं करेगा। आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से जुड़ी सामग्री का प्रचार-प्रसार भी पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त महिला, अल्पसंख्यक वर्ग या किसी जाति विशेष के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी सख्त रोक रहेगी।
आयोजनों और जुलूसों के दौरान अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन अथवा उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी आयोजन में ऐसे नारे या उत्तेजक भाषण नहीं किए जा सकेंगे, जो किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करें। उल्लंघन की स्थिति में आयोजक सहित दोषी व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

