आपत्तिजनक संदेश, चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज/सूचनाओं के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी- कलेक्टर डाॅ अभय अरविंद बेडेकर
अलीराजपुर। विजय मालवी। कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है कि जिले में असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया साईटस जैसे वाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोडने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज/सूचनाओं को प्रकाशित किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों के द्वारा इन सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने व उस पर होने वाले कमेंट्स क्रॉस कमेंट के कारण वैमनस्यता का संचार होता है। जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसी परिस्थितियों में कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु किसी प्रकार का दांडिक दायित्व अधिरोपित करने के प्रावधान उपलब्ध नहीं होने पर असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की नितांत आवश्यकता होती है। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर, कलेक्टर ने जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वसाधारण के पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश, मित्रों, वीडियो, ऑडियो, मैसेज पोस्ट नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपतिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के आपतिजनक, द्वेषपूर्ण अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश एवं चित्र, ऑडियो, वीडियो प्रसारित नहीं करेगा। ऐसे चित्र, वीडियो, ऑडियो, कमेंट्स आदि पर प्रतिबंध हो, जो आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से संबंधित को प्रतिबंध रहेगा। ऐसे चित्र, ऑडियो, वीडियो, जो महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय, जाति विशेष के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते हो, प्रतिबंध रहेंगे। किसी भी जुलूस आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन एवं साथ लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आयोजनों में ऐसे नारे अथवा उत्तेजित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावेगा। जिससे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। ऐसा पाया जाने की दशा में संबंधित त्रुटि कर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अभियोजित की जाएगी। उक्त आदेश आज दिनांक 18 दिसम्बर 2024 से जारी होकर दिनांक 18 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।